हर वकील की मृत्यु पर परिवार को मिलेगी डेढ़ लाख की सहायता, खत्म हुई आयु सीमा की बंदिश

यूपी बार काउंसिल ने वृद्धावस्था मृत्यु दावा योजना की भी आयु 80 से घटाकर 70 कर दी है. इस योजना के तहत बुजुर्ग वकीलों के निधन पर उनके परिजनों को 5 लाख रुपये की सहायता दी जाती है. पहले इसके लिए आयु सीमा 80 वर्ष से शुरू होती थी, लेकिन अब इसे 70 वर्ष कर दिया गया है.

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