दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को एक सड़क पर लगाए गए अवरोधकों के चलते दुर्घटना के शिकार हुए युवक को 75 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि पीड़ित को दिल्ली पुलिस की लापरवाही और विफलता के लिए हर्जाने का दावा करने का अधिकार है. जस्टिस नवीन चावला ने कहा कि अवरोधको
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