आदेश जारी किया गया है कि जो अभिभावक शैक्षणिक सत्र 2019-20 का बकाया फीस नहीं भर पाए हैं उनसे निजी स्कूल विलंब शुल्क नहीं वसूलेंगे. स्कूल शिक्षा विभाग ने ऐसे अभिभावकों को बकाया फीस जमा करने के लिए 30 जून 2020 तक का समय दिया है.
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