इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कानून (NDMA-2005) और महामारी कानून (एपिडेमिक एक्ट-1897) के तहत शैल्बी हॉस्पिटल के इन 13 पैरामेडिकल स्टाफ के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं.
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